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दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने पुलिसवालों को 'ठुल्ला' कहा, केजरीवाल पर इसी शब्द के लिए हुआ था केस

Delhi CM Rekha Gupta के बयान पर विवाद के बाद, Arvind Kejriwal के एक बयान की भी चर्चा हो रही है. AAP ने कहा है कि जब केजरीवाल ने 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल किया था तो मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन अभी सब डरे हुए हैं. जानिये अब रेखा गुप्ता ने क्या कहा है और पहले केजरीवाल ने क्या कहा था.

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सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर विवाद बढ़ गया है. (तस्वीर: एजेंसी)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के एक बयान पर विवाद बढ़ गया है. विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को लेकर एक टिप्पणी की. इसमें उन्होंने पुलिसवालों को ‘ठुल्ला’ कहकर संबोधित किया. इसके बाद सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया. 

शुक्रवार, 28 मार्च को सदन में सीएम रेखा गुप्ता एक किस्सा सुना रही थीं. उन्होंने कहा,

एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं. एक गांव में एक दुकानदार के यहां चोरी हो गई. राशन की दुकान थी. गरीब आदमी के लिए बड़ी चोरी थी. उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई. थाने की पुलिस पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी. वो आई बाद में. दो ठुल्ले इधर, दो ठुल्ले उधर… ऐसे करके चारों तरफ…

विपक्ष के विरोध के बाद विधानसभा स्पीकर ने इस शब्द को विधानसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया.

इसके बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा,

एक बार जब अरविंद केजरीवाल ने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था तो हंगामा हो गया था. इतना हंगामा हुआ कि उनके ऊपर मानहानी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों के बयान आए. आईपीएस एसोसिएशन ने एतराज जताया. आज ये सब नहीं हो रहा. सब भारतीय जनता पार्टी (BJP) से डरने लगे हैं. अब भी (इस मामले में) एक मुख्यमंत्री हैं और वही ठुल्ला शब्द है, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिसवालों का सम्मान अब कहां चला गया.

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केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

साल 2015 में सीएम पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में इस शब्द का इस्तेमाल किया था. दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था. कांस्टेबल ने कहा था कि 'ठुल्ला' कहे जाने से उनके परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों समेत आम जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. 

निचली अदालत ने केजरीवाल को समन किया. 2016 में इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी. साथ ही केजरीवाल से कहा कि वो कोर्ट को इस शब्द का अर्थ बताएं.

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