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CJI चंद्रचूड़ ने जाते-जाते नियम बदले, अब सुप्रीम कोर्ट में इस काम के लिए LLB की डिग्री जरूरी नहीं

CJI DY Chandrachud अगले महीने रिटायर हो रहे हैं. उनकी जगह Justice Sanjeev Khanna अगले Chief Justice of India बनेंगे. CJI चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद का प्लान भी बता दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट को कवर करने के लिए अब LLB की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी. (फाइल फोटो: PTI)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को CJI चंद्रचूड़ ने छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट को कवर करने के लिए अब LLB की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी?

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायधीश ने आगे कहा,

“हम दो काम कर रहे हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है. मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए. हमने इसमें छूट दी है.”

CJI की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सर्वोच्च न्यायालय परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था. इस दौरान CJI ने पत्रकारों से बात की.

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साल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक (लीगल) संवाददाताओं की मान्यता के लिए अपने मानदंडों में बदलाव किया था. CJI को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर के रूप में मान्यता के लिए LLB की डिग्री की शर्त को माफ करने का अधिकार दिया गया. CJI चंद्रचूड़ ने अब इस शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

 CJI चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को अपना पदभार संभाला था. आगामी 10 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं. इससे पहले भूटान में एक कार्यक्रम के दौरान CJI चंद्रचूड़ से उनके रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया था. जवाब में उन्होंने कहा कि रिटायर होने के बाद कुछ दिन वो आराम करेंगे. उन्होंने अपनी जगह अगले CJI के लिए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम का प्रस्ताव दिया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है. 11 नवंबर से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी.

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