ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) से जुड़े सारे कॉन्टेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. ये कार्रवाई 5 अप्रैल को की गई. साथ ही उन्होंने अपनी वेबसाइट से कलाकारों की लिस्ट से भी कुणाल कामरा का नाम हटा दिया है.
BookMyShow ने कुणाल कामरा के सारे कॉन्टेंट हटाए, नाम तक हटा दिया!
Kunal Kamra Row: एक दिन पहले ही एक शिवसेना नेता ने BookMyShow को एक पत्र लिखा था. उन्होंने कंपनी से कामरा की शिकायत की थी. कंपनी से कहा था कि वो स्टैंड-अप कॉमेडियन को अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध ना कराएं.

एक दिन पहले ही शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल एन. कनाल ने बुकमायशो को एक पत्र लिखा था. उन्होंने कंपनी से कामरा की शिकायत की. कनाल ने पत्र में लिखा कि स्टैंड-अप कॉमेडियन ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादास्पद बयान दिए हैं. उन्होंने कंपनी से अपील की थी कि वो कामरा को अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध ना कराएं. और ना ही बुकमायशो, कामरा के शो के टिकट बेचे. उन्होंने लिखा,
कामरा के शो के टिकट बेचने में मदद करना, उनके बयानों का समर्थन माना जाएगा. उनके बयान का शहर की व्यवस्था और जनभावना पर गंभीर असर पड़ सकता है. इस तरह की टिप्पणियों से न केवल आम जनता की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि इससे सार्वजनिक उपद्रव की भी संभावना है. बुकमायशो ऐसे व्यक्तियों को मंच देकर, अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को विश्वसनीयता और पहुंच प्रदान करता है, जिसके काम से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है. खासकर मुंबई जैसे शहर में जहां आपकी कंपनी (BookMyShow) का मुख्यालय है.
कामरा ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है कि,
हेलो बुकमायशो, प्लीज कंफर्म करें कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर अपना शो लिस्ट कर सकता हूं या नहीं. यदि नहीं तो कोई बात नहीं. मैं समझता हूं…
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हाल ही में मुंबई के हैबिटैट स्टूडियो में कामरा ने ‘नया भारत’ नाम से एक शो किया था. बाद में उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया. आरोप लगे कि कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहा. इसके बाद हैबिटेट स्टूडियो में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की. कामरा के खिलाफ कई FIR दर्ज हुई. बात इतनी बढ़ गई कि मामले की गूंज संसद तक सुनाई दी.
इस बीच कामरा मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे और अग्रिम जमानत की मांग की. कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि 7 अप्रैल तक कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.
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