बिहार के समस्तीपुर में एक पालतू कुत्ते के भौंकने पर उसे गोली मार देने का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, कुत्ता हर दिन दो युवकों के गुजरने पर भौंकता था. आरोप है कि इससे गुस्साए युवकों ने कुत्ते को गोली मार दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है.
बिहार में भौंकने पर कुत्ते की गोली मारकर हत्या, गांव के तीन युवक गिरफ्तार
मामला समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र का है. यहीं के गंगापुर में शुभम कुमार रहते हैं. उन्होंने घर के पास ही एक कुत्ते को पाला था. शुभम ही उसकी देखभाल करते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों से उनका कुत्ता गांव के ही दो लड़कों नीरज कुमार और मनदीप कुमार पर भौंकता था.

इंडिया टुडे से जुड़े जहांगीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र का है. यहीं के गंगापुर में शुभम कुमार रहते हैं. उन्होंने घर के पास ही एक कुत्ते को पाला था. शुभम ही उसकी देखभाल करते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों से उनका कुत्ता गांव के ही दो लड़कों नीरज कुमार और मनदीप कुमार पर भौंकता था.
जब भी दोनों लड़के बाइक से गुजरते कुत्ता उन पर भौंकने लगता. ऐसा हर रोज ही होता. दोनों इस बात से काफी नाराज थे. आरोप है कि इसी के चलते गुरुवार, 20 मार्च के दिन सुबह नौ बजे के करीब, तीन लोग- नीरज कुमार, मनदीप कुमार और अनमोल कुमार कुत्ते के पास आए. उनमें से आरोपी अनमोल ने बाइक से उतरकर पालतू कुत्ते पर पिस्टल से गोली चला दी.
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शुभम अपने कुत्ते को जल्दी से ई-रिक्शा के जरिए पशु अस्पताल ले गए. जहां विटनरी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में घटना को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. कुत्ते के मालिक शुभम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है. इस मामले की कार्रवाई जारी है.
क्या है कानून?
BNS की धारा 325 पशुओं को नुकसान पहुंचाने और उनकी हत्या के बारे में है. इसके अनुसार, किसी पशु को मारने, उसे जहर देने, या अपंग बनाने पर आरोपी को पांच साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रावधान है.
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