दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शराब नीति मामले में 156 दिन जेल में बिताए. फिर उनको जमानत मिल गई. लेकिन एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रिपोर्ट है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) वीके सक्सेना ने ED को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, AAP ने इस खबर को खारिज किया है और कहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो अनुमति का पेपर दिखाया जाए.
दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, अफसर बोले- LG ने मंजूरी दे दी
Delhi Liquor Policy केस में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने ED को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि, AAP ने इस खबर को खारिज किया है और कहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो अनुमति का पेपर दिखाया जाए.
AAP प्रमुख को 21 मार्च 2024 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. ED ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया था. केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई, लेकिन ED ट्रायल शुरू नहीं कर पाई.
इससे पहले 9 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में ED ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ED ने इस मामले में 7वीं चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे. उन्होंने इस चार्जशीट को रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा कि इन आरोपों के समय वो सरकारी पद पर थे. ऐसे मामलों में ट्रायल शुरू करने से पहले LG की अनुमति चाहिए होती है.
हालांकि, इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने एक्शन लिया. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ PMLA के तहत केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत है.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि ईडी ने 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी. रिपोर्ट के मुताबिक, ED को LG की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी गई है. और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी कॉपी क्यों नहीं दिखाई जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के अपमान के मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसी खबर फैलाई गई है.
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10 दिनों की पूछताछ के बाद केजरीवाल को 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उनको 21 दिनों की जमानत दी गई. तय समय के बाद वो फिर से जेल चले गए. इसके बाद 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
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