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निर्मला सीतारमण की ये बात सुनते तो पुरानी कार बेचने के 'नुकसान पर 18% GST' लगने का दावा ना करते

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस क्लिप को लेकर लोगों के अपने-अपने कयास हैं. इन कयासों में मुख्य सवाल मार्जिन को लेकर है. यूजर्स का दावा है कि उन्हें अपनी पुरानी कार कम दाम में बेचने पर जो नुकसान होगा, उस पर भी 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा.

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निर्मला सीतारमण के पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर GST टैक्स लगने वाले बयान का सच क्या है? (तस्वीर:PTI)

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को GST काउंसिल की बैठक हुई. इस दौरान कई पुरानी कारों के बेचने से लेकर चावल और किशमिश के दामों पर GST रेट्स नए सिरे से तय किए गए. इस बीच सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण का 39 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप वायरल है. वीडियो में वे अंग्रेजी में अपनी बात रख रही हैं, जिसका हिंदी तर्जुमा है,

“लेकिन जब चर्चा हुई तो यह खरीदने और बेचने के मार्जिन वैल्यू पर लागू होगा. 12 लाख में खरीदा और 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड इस्तेमाल की गई गाड़ी के नाम पर तो इस मार्जिन पर 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा. वो चाहे कोई भी इस्तेमाल में लाई गई कार हो. तो यह मार्जिन पर लगेगा न कि उस दाम पर जिस पर कार बेची गई हो.”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस क्लिप को लेकर लोगों के अपने-अपने कयास हैं. इन कयासों में मुख्य सवाल मार्जिन को लेकर है. यूजर्स का दावा है कि उन्हें अपनी पुरानी कार कम दाम में बेचने पर जो नुकसान होगा, उस पर भी 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा. मसलन, वीना जैन नाम की एक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,

“आपने 12 लाख रुपये में कार खरीदी. उसे आपने 9 लाख रुपये में बेच दिया. अब आपको अपने नुकसान पर 18 पर्सेंट GST देना है. पहले लोग भ्रमित थे. उसके बाद निर्मला जी आकर समझा दीं. लोग अब ज्यादा भ्रमित हो गए हैं.”

वीना के इस पोस्ट को लगभग 8 लाख व्यूज मिल चुके हैं. इसी तरह के मिलते-जुलते दावे कई अन्य यूजर्स ने भी किए हैं जिनके पोस्ट आप यहां और यहां देख सकते हैं.

पड़ताल

निर्मला सीतारमण के वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या पुरानी गाड़ी बेचने के बाद हुए घाटे पर 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा?

इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने GST काउंसिल की 55वीं बैठक का पूरा भाषण खोजा. इसे वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 21 दिसंबर, 2024 को अपलोड किया था. निर्मला सीतारमण undefined में 25 मिनट 30 सेकेंड से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) पर अपनी बात रखती नज़र आ रही हैं. वे कहती हैं,

“नई EV गाड़ियों को खरीदने पर 5 पर्सेंट टैक्स देने होंगे. हम EV गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहते हैं. कोई उसे रोक नहीं रहा है. लेकिन अगर इस्तेमाल की हुई गाड़ियों को एक (सामान्य) व्यक्ति दूसरे (सामान्य) व्यक्ति को बेचेगा तो उसमें कोई GST नहीं लगेगा.”

सीतारमण आगे कहती हैं कि GST काउंसिल के एजेंडा में इस्तेमाल किए हुए और पुरानी EV गाड़ियों की बिक्री को 12% से 5% वाले स्लैब तक लाने का सुझाव दिया गया है. लेकिन जब चर्चा हुई तो यह खरीदने वाले दाम और दोबारा बेचने वाले दाम के ‘मार्जिन’ पर लगाया गया.

GST Council Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्रालय के यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट 

और यहीं पर वित्त मंत्री वो उदाहरण देती हैं जो क्लिप के रूप में सोशल मीडिया के गलियारों में तैर रहा है.

यानी निर्मला सीतारमण ने एक बात तो साफ कर दी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पुरानी EV गाड़ी बेचेगा तो उसे GST नहीं देना होगा. लेकिन नियमों को थोड़ा और स्पष्ट समझने के लिए हमने 55वीं GST काउंसिल की बैठक में दिए गए प्रस्तावों को लेकर जारी की गई प्रेस रिलीज को देखा. इसे सरकार के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है. इसके अनुसार,

#सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर GST की दर को 12 पर्सेंट से बढ़ाकर 18 पर्सेंट किया जाए, जिसमें EV गाड़ियां शामिल हैं.

#GST केवल खरीद और बेचने के मार्जिन पर लागू होगा, न कि गाड़ी के दाम पर.

#यह गैर पंजीकृत व्यक्तियों के केस में लागू नहीं होगा.

अब यहां सवाल है कि यह मार्जिन क्या है और इस पर किसे टैक्स चुकाना होगा ?

इसका जवाब हमें बिजनेस की खबरों से जुड़ी वेबसाइटों और पत्रकारों से मिला. बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर 23 दिसंबर को इसी विषय पर एक रिपोर्ट छपी है. इसके मुताबिक, जब कोई कंपनी या ‘OLX’, ‘Car 24’ जैसे एग्रीग्रेटर प्लेटफॉर्म (यानी जहां पुराने सामान की खरीद-बिक्री होती है) किसी पुरानी EV गाड़ी को बेचकर जो मुनाफा कमा रहे हैं, उस मुनाफे पर 18 पर्सेंट GST लगेगा.

इसको उदाहरण से समझने के लिए हमने बिजनेस टुडे की सीनियर एसोसिएट एडिटर साक्षी बत्रा से बात की. उन्होंने बताया,

“मान लेते हैं कि आपने एक कार 12 लाख रुपये में खरीदी थी. आपने इसे किसी कार डीलर को 9 लाख रुपये में बेच दिया. तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अब ये कार डीलर आप से 9 लाख में खरीदी गाड़ी को आगे कहीं 10 लाख रुपये में बेच दे तो उसे एक लाख रुपये का मुनाफा हुआ. इसी मुनाफे पर कार डीलर को 18 पर्सेंट GST देना होगा.”

उन्होंने कहा कि आम आदमी अपनी पुरानी कार किसी व्यक्ति को बेचे या फिर किसी कार डीलर या किसी कंपनी को, उसे इस पर GST नहीं देना होगा.

यानी GST का खेल कंपनियों और कार डीलरों और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के केस में आएगा. वे जब किसी की कार को आगे बेचेंगे तब उन्हें मुनाफे पर 18 पर्सेंट GST देना होगा.

नतीजा

कुल मिलाकर, हमारी पड़ताल में यह साफ है कि पुरानी EV गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाले GST को लेकर भ्रम फैलाया गया है. 

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