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'गंदी बात' ने बढ़ाई एकता कपूर की मुश्किलें, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया

शिकायत में कहा गया है कि साल 2021 में Alt Balaji पर स्ट्रीम की गई सीरीज Gandi Baat के सीजन 6 में नाबालिग लड़की के अश्लील दृश्य दिखाए गए थे.

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इस मामले में अभी तक एकता कपूर या शोभा कपूर की ओर से कोई बयान नहीं आया है. (फाइल फोटो)

फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है. मामला Alt Balaji की वेब सीरीज Gandi Baat से जुड़ा है. आरोप है कि इस सीरीज में नाबालिग लड़की के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माए और दिखाए गए. ये केस बोरीवली के एमएचबी कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है.

'गंदी बात' एक एडल्ट कॉमेडी वेब सीरीज है. इसके अब तक 7 सीजन आ चुके हैं. 2018 में इस सीरीज के पहले सीजन की स्ट्रीमिंग हुई थी. साल 2021 में इसका सीजन 6 आया, जिसके एक एपिसोड में नाबालिग लड़की के आपत्तिजनक सीन्स दिखाने का आरोप है. हालांकि, ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है. 

इस मामले में ऑल्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड, एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को आरोपी बनाया गया है. FIR 18 अक्टूबर को दर्ज हुई. आजतक के दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी आरोप है कि इस वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया. इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंची. 

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इस मामले की शिकायत सत्यनारायण पुरोहित नाम के व्यक्ति ने कराई है. उनके मुताबिक उन्होंने साल 2021 में ही इस मामले में मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी. उनका आरोप है कि तब पुलिस ने इस मामले को अनदेखा किया था.

सत्यनारायण पुरोहित ने कहा,

“कुछ साल पहले ऑल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एक अश्लील वीडियो आया था. उस वीडियो में नाबालिग लड़की को अभद्र तरीके से प्रस्तुत किया गया था. उस वीडियो की सूचना हमने पुलिस कमिश्नर को दी थी. हमने POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी. मुंबई पुलिस की ओर से इस विषय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था. लेकिन पुलिस ने इस विषय को अनदेखा किया.”

उन्होंने आगे बताया,

“फिर हमने (महाराष्ट्र के) चिल्ड्रन राइट कमीशन को भी एक खत भेजा. चिल्ड्रन राइट कमीशन ने मुंबई पुलिस को एक्शन लेने का आदेश दिया था. चिल्ड्रन राइट कमीशन की बात को भी पुलिस ने अनदेखा किया. आखिरकार हमने कोर्ट में एक याचिका दी, जिस पर फैसला आया कि इस विषय पर जल्द से जल्द FIR की जाए. अब जाकर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है.”

ये केस पोक्सो एक्ट की धारा 13 और धारा 15 के तहत दर्ज किया गया है. पॉक्सो एक्ट की धारा 13 के मुताबिक बच्चों का अश्लील उद्देश्यों या पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर सजा हो सकती है. वहीं POCSO एक्ट की धारा 15 के तहत बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने, प्रसारित करने, या व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है.

FIR में IT Act की धारा 67(A) (यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण वाली सामग्री का पब्लिकेशन), IPC की धारा 295-A (किसी भी वर्ग के धार्मिक विश्वासों या धर्म का अपमान) और सिगरेट्स-अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के उल्लंघन का भी उल्लेख है. इस मामले में अभी तक एकता कपूर या शोभा कपूर की ओर से कोई बयान नहीं आया है.  

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