पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इसकी नई आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है. यानी आज. हालांकि, लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, तो कम से कम वहां तक पैन-आधार लिंक की समयसीमा खिंचने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं. अगर आप भी इसी इंतजार में बैठे हैं तो ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ने के कई घाटे हैं. आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ने पर क्या होगा?
PAN-आधार लिंक की डेडलाइन आज खत्म, जिसने नहीं किया वो ये नतीजे भुगतेगा
आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई, 2023 से जिन लोगों का पैन-आधार नहीं जुड़ा होगा, उनका पैन कार्ड...
इनकम टैक्स एक्ट कहता है,
‘’जो पैन कार्ड 1 जुलाई, 2017 के बाद जारी हुआ है और जो आधार कार्ड पाने के योग्य है उन्हें 30 जून, 2023 तक तय फीस देकर विभाग को अपने आधार की जानकारी देनी होगी.”
नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई, 2023 से जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा होगा उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. पैन निष्क्रिय रहने पर आपको ये मुश्किलें आ सकती हैं.
i) ऐसे पैन कार्ड्स पर इनकम टैक्स कोई रिफंड जारी नहीं करेगा.
ii) जब तक पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा उतनी अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा.
(iii) आयकर कानून के तहत टीडीएस औऱ टीसीएस अधिक ब्याज दर पर वसूले जाएंगे.
पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए 30 दिनों के अंदर आधार को दोबारा पैन से जोड़ना होगा, जिसके लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी.
इनकम टैक्स एक्ट का नियम 114AAA पैन कार्ड निष्क्रिय करने के तरीकों पर बात करता है. जो कहता है कि एक बार परमानेंट अकाउंट नंबर इनैक्टिव होने के बाद यूजर अपने पैन नंबर का इस्तेमाल कहीं नहीं कर पाएगा. नियम के तहत पैन इनैक्टिव होने पर कुछ सजाओं की भी बात की गई है.
(i) ऐसे लोग निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करते हुए पैन नहीं भर सकेंगे.
(ii) पिछले जो भी पेंडिंग रिटर्न हैं उन्हें प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
(iii) पेडिंग रिटर्न का रिफंड भी नहीं वापस किए जाएगा.
iv) अगर किसी के रिटर्न में गड़बड़ी हुई है और उसने दोबारा रिटर्न भरा है, इस बीच अगर उसका पैन बंद हो जाता है तो उसका नया ITR भी बीच में ही अटक जाएगा.
v) उस टैक्सपेयर से टैक्स भी ज्यादा रेट पर लिया जाएगा.
इन लोगों को पैन-आधार लिंक कराने की जरूरत नहींइनकम टैक्स विभाग के मुताबिक आधार-पैन लिंक कराने की अनिवार्यता उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के रहने वाले हैं. या फिर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत नॉन-रेजिडेंट माने गए हैं. इसके अलावा पिछले साल जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक थी या फिर जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी पैन-आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है.