आम बजट (Union Budget 2025) पेश हो गया है. FM Nirmala Sitharaman ने करीब 80 मिनट का बजट भाषण दिया. देश के हित में बहुत सारी बातें हुईं, लेकिन हमारे और आपके निजी हित की बात थी, नया इनकम टैक्स स्लैब (New Income Tax Slabs 2025). और बजट भाषण के इस हिस्से की सबसे बड़ी हेडलाइन थी- अब 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. पिछली बार यह सीमा 7 लाख रुपये तक की थी. घोषणा के बाद हर दूसरा एक्सपर्ट यही कह रहा है कि सरकार की मंशा है कि इससे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आए और उनकी बचत बढ़े. लेकिन सवाल उठता है कि बचत कितनी होगी. इसी का जवाब हम आपको देंगे. साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 लाख से ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए अब कौन-सा गणित समझना अनिवार्य है.
12 लाख तक नो टैक्स, लेकिन इससे ज्यादा की इनकम वालों को अब ये गणित तो समझना ही पड़ेगा
Union Budget 2025 के मुताबिक 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं देना होगा. लेकिन इससे ज्यादा रुपये कमाने वाले लोगों के लिए बजट में क्या किया गया है. एक नया टैक्स स्लैब जारी हुआ है, इसका गणित क्या कहता है? पहले के मुकाबले आपको कितना नफा और कितना नुकसान हो सकता है? सब जान लीजिए.

निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) का एलान किया. 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए इस स्लैब के आधार पर टैक्स लगेगा. 0-4 लाख रुपये वाले स्लैब में कोई टैक्स नहीं लगेगा. 4 लाख से 8 लाख रुपये वाले स्लैब में 5 फीसदी का आयकर लगेगा. इसी तरह 8 लाख से 12 लाख तक की स्लैब पर 10 फीसदी और 12 लाख से 16 लाख में 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 16 लाख से 20 लाख रुपये वाले स्लैब में 20 फीसदी और 20-24 लाख रुपये में 25 फीसदी टैक्स देना होगा. अगर किसी की सालाना आय 24 लाख से अधिक है तो उसे 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
टैक्स सलैब (लाख रुपये) | इनकम टैक्स (प्रतिशत) |
0-4 लाख | 0 |
4-8 लाख | 5 |
8-12 लाख | 10 |
12-16 लाख | 15 |
16-20 लाख | 20 |
20-24 लाख | 25 |
24 लाख से अधिक | 30 |
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आपकी सुविधा के लिए बता दें कि वित्त मंत्री ने इस बार सिर्फ आयकर की सीमा ही नहीं बढ़ाई है. बीते साल जुलाई में पेश किए गए बजट की तुलना में इनकम टैक्स स्लैब को भी बदला है. आपको फायदा कितना है ये जानने से पहले अब तक की व्यवस्था क्या थी ये भी जान लीजिए.
Budget 2024 में ये था Income Tax Slabनए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) के तहत सालाना 3 से 7 लाख वाले स्लैब में 5 फीसदी टैक्स लगता था. 7 से 10 लाख वाले स्लैब में 10 फीसदी. वहीं, 10 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी. 12 से 15 लाख रुपये वाले स्लैब में आयकर प्रतिशत 20 था और 15 लाख से ज्यादा वाले स्लैब में 30 फीसदी टैक्स लगाया जाता था.
टैक्स स्लैब में हुए बदलाव से आपका कितना फायदा?हम अभी जो बात लिखने वाले हैं उसको लेकर एक नियम/शर्त है. यह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने New Tax Regime को चुना है. Old Tax Regime में पहली वाली व्यवस्था ही है. इसे लेकर कोई नया एलान नहीं हुआ.
चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि आपकी टैक्सेबल कमाई बीते साल 16 लाख रुपये थी और वक्त की मार के कारण इस साल भी 16 लाख ही रुपये रह गई. दोनों बजट में एक चीज नहीं बदली. वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (FY 2024-25) में भी यह 75,000 रुपये है और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी 75,000 रुपये (FY 2025-26) रहेगा. और ये भी साफ कर दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरी पाने वाले आयकर दाताओं के लिए है.
पुराने टैक्स स्लैब में लगने वाला इनकम टैक्सटैक्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. सबसे पहले आपके टैक्सबैल कमाई में डिडक्शन लगाया जाता है. यानी 16 लाख रुपये की टैक्सेबल कमाई होने पर सरकार 15 लाख से 15 लाख 25 हजार रुपये पर टैक्स लगाएगी. (स्टैंडर्ड डिडक्शन के फायदे के बाद)
टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स प्रतिशत | इनकम टैक्स (रुपये) |
0-3 लाख रुपये | कोई टैक्स नहीं | 0 |
3-7 लाख रुपये | 5 प्रतिशत | 20,000 |
7-10 लाख रुपये | 10 प्रतिशत | 30,000 |
10-12 लाख रुपये | 15 प्रतिशत | 30,000 |
12-15 लाख रुपये | 20 प्रतिशत | 60,000 |
15-15.25 लाख रुपये | 30 प्रतिशत | 7,500 |
(4 प्रतिशत हेल्थ एंड एजुकेशन सेस) | 5,900 | |
टोटल इनकम टैक्स | 1,53,400 |
यानी आप मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में मौजूदा टैक्स स्लैब के हिसाब से 1,53,400 रुपये टैक्स भरेंगे. अब देखते हैं कि नए एलान के बाद आपको कितना फायदा होगा.
नए टैक्स स्लैब में लगने वाला इनकम टैक्सयहां भी टैक्स कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला बरकरार रहेगा. सबसे पहले आपके टैक्सबैल कमाई में डिडक्शन लगाया जाएगा. यानी सरकार 15 लाख 25 हजार रुपये पर टैक्स लगाएगी. (स्टैंडर्ड डिडक्शन के फायदे के बाद)
टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स प्रतिशत | इनकम टैक्स (रुपये) |
0-4 लाख रुपये | कोई टैक्स नहीं | 0 |
4-8 लाख रुपये | 5 प्रतिशत | 20,000 |
8-12 लाख रुपये | 10 प्रतिशत | 40,000 |
12-15.25 लाख रुपये | 15 प्रतिशत | 48,750 |
(4 प्रतिशत हेल्थ एंड एजुकेशन सेस) | 4,350 | |
टोटल इनकम टैक्स | 1,13,100 |
यानी नए टैक्स स्लैब के लागू हो जाने के बाद 16 लाख रुपये कमाने वाले शख्स को कुल 1,13,100 रुपये टैक्स देना होगा. यानी आयकर में कुल बचत 40 हजार 300 रुपये की होगी.
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