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PPF, गैस सिलेंडर, रेल सफर... एक अक्टूबर से ये आठ बदलाव होने वाले हैं, जेब पर बड़ा असर पड़ेगा

अक्टूबर में एक बड़ा बदलाव पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF खाते को लेकर हुआ है. इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियम लागू किए जाएंगे.

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सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियम लागू (फोटो़- आजतक)

अक्टूबर महीना शुरू होने में चंद दिन बचे हैं. आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव देखने को मिलते हैं. इन बदलावों का असर हमारी और आपकी की जेब पर पड़ता है. अक्टूबर महीने में भी कुछ ऐसे ही खास बदलाव होने वाले हैं जिनका आपकी जेब पर बड़ा असर होगा (Rules Change from 1st October). इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की हैं. उदाहरण के लिए अक्टूबर में बैंकों को कितनी छुट्टियां रहेंगी. छोटी बचत योजनाओं को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है. साथ ही PPF में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक अक्टूबर से कौन से नियम बदलने जा रहे हैं. 

15 दिन बंद रहेंगे बैंक

अक्टूबर में बैंक 15 दिन बंद रहने वाले हैं. इन 15 दिनों की छुट्टियों में सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. अक्टूबर 2024 में कई त्यौहारों और खास मौकों के कारण 8 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. अक्टूबर में कई त्यौहार और महत्वपूर्ण तिथियां हैं. जैसे कि गांधी जयंती, नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ , धनतेरस और दीपावली. इसके अलावा कई राज्यों में स्थानीय त्यौहारों के चलते भी बैंक बंद रहेंगे. मसलन एक अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की वजह छुट्टी है. 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर नेशनल हॉलीडे है. 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि और  6 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है. इसलिए अगर इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियों को जोड़ लिया जाये तो कुल मिलाकर बैंकों में 15 दिन अवकाश रहेगा. लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अलग अलग राज्यों में बैंक हॉलीडे अलग-अलग दिन हो सकते हैं इसलिए अपने राज्य के बैकों के बारे में ठीक से पता कर लें.

PPF अकाउंट से जुड़े नियम बदले

अक्टूबर में एक बड़ा बदलाव पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF खाते को लेकर हुआ है. सरकार ने PPF से जुड़े नियम में 3 अहम बदलाव किए हैं. ये बदलाव 1 अक्‍टूबर 2024 से लागू होंगे. इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है. PPF से जुड़ा पहला नियम नाबालिग के नाम खोले गए खाते को लेकर है. सरकार ने कहा है कि नाबालिग के नाम पर डाकघर में खोले गए PPF खातों में जमा पैसे पर तब तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती. यानी नाबालिगों के खातों में जमा राशि पर बचत खातों जैसा ही ब्याज मिलेगा. 18 साल की उम्र होने पर PPF के ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इस प्रकार के खाते का मैच्योरिटी डेट की गणना नाबालिग के बालिग होने की तारीख से की जाएगी.

बिजनेस टुडे के मुताबिक, डेलोइट इंडिया में पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन का कहना है कि नाबालिगों के लिए PPF खाते खोले जा सकते हैं. हालांकि केवल भारतीय निवासी ही PPF खाते खोलने के पात्र हैं. इसके अलावा, नाबालिगों के लिए PPF खाते केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावकों में से किसी एक के द्वारा ही खोले और मैनेज किए जा सकते हैं. 

PPF को लेकर एक और नियम बदला गया है. इसके तहत अब अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में एक से ज्यादा PPF खाते खुलवा रखे हैं, तो उसे प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा. इसमें ये सहूलियत दी गई है कि शख्स जिस खाते को प्राथमिक बनाना चाहता है, उसे चुन सकता है. प्राथमिक खाते का चयन करने के बाद बाकी खातों को प्राथमिक खाते में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा. इसके बाद बाकी के खातों में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा.

इसके अलावा सरकार ने NRI के लिए PPF खाते के नियमों को भी बदल दिया है. अब प्रवासी भारतीयों यानी NRI के PPF खातों में जमा राशि पर 30 सितंबर 2024 के बाद से किसी तरह के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा. फिलहाल, उनके PPF खातों में जमा राशि पर बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है. नया नियम लागू हो जाने के बाद उनकी जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज जीरो हो जाएगा.

सुकन्या समृद्धि योजना में नया नियम

1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियम लागू होंगे. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब केवल कानूनी अभिभावक ही खाता खोल और बंद कर सकेंगे. अगर दादा-दादी ने अपनी पोतियों के लिए खाते खोले हैं, तो उन्हें इन खातों को ट्रांसफर करना होगा. ये करना अब अनिवार्य है. इससे पहले अकसर दादा-दादी अपनी पोतियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के ये खाते खुलवा लेते थे.

फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा

एक अक्टूबर से शेयर मार्केट से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं. अगले महीने से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग करने वालों को झटका लगने वाला है. सरकार ने F&O ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इसका एलान किया था. इसका मकसद तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में सट्टाबाजारी को कम करना है. 

बता दें, किसी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने पर लगाया जाने वाला टैक्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है. इसमें इक्विटी शेयर के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी शामिल हैं. स्टॉक एक्सचेंज हर ट्रांजैक्शन के वक्त इस टैक्स को वसूलते हैं और सरकार के पास जमा कर देते हैं. 1 अक्टूबर से ऑप्शंस की बिक्री पर STT को प्रीमियम को 0.0625 परसेंट से बढ़ाकर 0.1 परसेंट कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपये के प्रीमियम वाला कोई ऑप्शन बेचते हैं, तो STT अब 0.0625 रुपये के बजाय 10 पैसे होगा. वहीं, फ्यूचर्स की बिक्री पर STT अब ट्रेडिंग प्राइस के 0.0125 फीसदी से बढ़कर 0.02 फीसदी हो जाएगा. यानी अगर आप 1 लाख रुपये का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे, तो STT अब 12.50 रुपये की जगह 20 रुपये लगेगा.

बोनस शेयर ट्रेडिंग पर बड़ा फैसला

शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोनस शेयर के ट्रेडिंग पर एक नया सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, बोनस शेयर का जल्द ही क्रेडिट और ट्रेडिंग शुरू होगा. नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. बोनस शेयर, शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी किए जाते हैं और इसलिए इन्हें फ्री शेयर भी कहा जाता है. बोनस शेयर  के लिए केवल वो निवेशक पात्र होंगे जो एक्स-डेट से पहले शेयर खरीदेंगे. सेबी ने बोनस शेयर क्रेडिट का टाइम घटाकर 2 दिन कर दिया है. रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के अंदर बोनस शेयर मिलेगा और इसमें रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ट्रेडिंग शुरू होगी.

गैस सिलेंडर की कीमतों पर असर

आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसलिए 1 अक्टूबर को भी घरेलू गैस सिलेंडर और कामर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है.

पैन के लिए आधार नामांकन आईडी अमान्य

1 अक्टूबर से पैन के लिए आवेदन करते समय या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. बजट ज्ञापन के मुताबिक, आयकर अधिनियम की धारा 139AA में ये कंपलसरी है कि आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख करना होगा.

बिना टिकट पकड़े गए तो मोटा जुर्माना

भारतीय रेलवे आगामी त्यौहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है. ये अभियान एक अक्टूबर से देशभर में चलाया जाएगा. इसलिए अगर किसी यात्री ने बिना टिकट यात्रा की तो उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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