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Income Tax Announcement: 12 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्री का एलान, टैक्स स्लैब में भी बदलाव

Income Tax 12 Lakh Exemption: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में Income Tax को लेकर एक बड़ा एलान किया. साथ ही साथ Income Tax Slabs में बदलाव को लेकर भी जानकारी दी.

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संसद में Budget Speech देने से पहले वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman. (फोटो: PTI)

हर साल बजट आता है. वित्त मंत्री एक फरवरी के दिन बजट भाषण देती हैं. कई सारे एलान होते हैं. इन एलानों में जिस एक एलान पर सबसे ज्यादा नजरें होती हैं, वो है इनकम टैक्स (Income Tax Exemption) से जुड़ा. इस बार के बजट भाषण में भी इनकम टैक्स को लेकर एलान हुआ. और ये एलान काफी बड़ा रहा. केंद्र सरकार ने कहा है कि सालाना 12 लाख रुपये (12 Lakh No Tax) तक की सैलरी वालों को कोई भी टैक्स नहीं जमा नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही टैक्स स्लैब्स (Tax Slabs Changes) में भी बदलाव का एलान हुआ.

एलान के मुताबिक, 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को वित्त वर्ष 2025-26 से कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. साथ ही साथ सरकार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देगी. यानी उनकी सालाना 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी.

सरकार का कहना है कि इनकम टैक्स के इन नए एलानों से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम होगा. सरकार का मानना है कि इस बोझ से कम होने से खर्च, बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी.

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अब नजर डालते हैं नए टैक्स स्लैब्स में बदलाव को लेकर किए गए एलान पर-

0 से 4 लाख रुपये- शून्य

4 से 8 लाख रुपये- 5 परसेंट

8 से 12 लाख रुपये- 10 परसेंट

12 से 16 लाख रुपये- 15 परसेंट

16 से 20 लाख रुपये- 20 परसेंट

20 से 24 लाख रुपये- 25 परसेंट

24 लाख रुपये से अधिक- 30 परसेंट

मतलब, अगर आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं और आपकी सालाना आय 12 लाख 75 हजार रुपये से ज्यादा है तो आपको नई स्लैब्स के मुताबिक टैक्स देना होगा.

इससे पहले, इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि प्री-बजट मीटिंग्स में सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर गहन चर्चा की है. यह सहमति बनी कि भारत में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है. यह भी कहा गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह के टैक्स में छूट की जरूरत है.

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