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साल में 10 लाख कमाते हैं तो Budget 2024 से आपको Income Tax में इतने हजार का फायदा हुआ!

Personal Income Tax स्लैब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बदलाव किया. इस बदलाव से नौकरी पेशा लोगों को वाकई में कितना फायदा होगा? जान लीजिए.

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Income Tax का गणित हमसे जानिए

आम बजट 2024 (Budget 2024) का एलान हो चुका है. नौकरी पेशा लोगों की सबसे पैनी नज़र पर्सनल इनकम टैक्स (Personal Income Tax) पर थी. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने निराश नहीं किया. इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव भले ना हुआ हो लेकिन ये कहा जा सकता है कि बदलाव जरूर हुआ है. लेकिन सिर्फ नए टैक्स रिजीम में. पुरानी टैक्स रिजीम पहले की तरह बना हुआ है.

Budget 2024: Income Tax Slab में ये बदलाव हुआ 

नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) के तहत अब सालाना 3 से 7 लाख आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं, 3 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले की तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब 7 से 10 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा. 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले की तरह 20% टैक्स देना होगा. और 15 लाख से ज्यादा की आय पर भी पहले की तरह 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

New Tax Regime का पुराना स्लैब क्या था? 

3 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था. इसके बाद अभी तक 3 से 6 लाख रुपये की आय वालों पर 5% टैक्स लगता था. इसके बाद 10% आयकर 6 से 9 लाख रुपये की सालाना आय पर लगता था. पहले 9 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत लगता था. 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर पहले भी 20% टैक्स देना होता था और 15 लाख से ज्यादा की आय पर भी पहले भी 30 फीसदी टैक्स देना होता था.

अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं 10 लाख रुपये कमाता था और इस साल किसी कारणवश मेरी सैलरी नहीं बढ़ी तो नए टैक्स स्लैब से मुझे कोई फायदा होगा भी या नहीं.

पुराने टैक्स स्लैब में लगने वाला इनकम टैक्स

सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि सीटीसी पर ही टैक्स लगता है. ऐसा नहीं होता. सीटीसी में मेडिकल इंश्योरेंस, पीएफ जैसी चीजों को हटाकर टैक्सेबल इनकम तय होता है. हम ये मानकर चल रहे हैं कि 10 लाख रुपये आपका टैक्सेबल इनकम है. तो सबसे पहले आपका स्टेंडर्ड डिडक्शन होता है. यह था 50,000 रुपये. यानी आपका टैक्स 9.50 लाख रुपये पर तय किया जाएगा.

टैक्स स्लैबइनकम टैक्स प्रतिशतइनकम टैक्स (रुपये)
0-3 लाख रुपयेकोई टैक्स नहीं
3-6 लाख रुपये5 प्रतिशत15,000
6-9 लाख रुपये 10 प्रतिशत30,000
9-9.50 लाख रुपये15 प्रतिशत7,500
 (4 प्रतिशत हेल्थ एंड एजुकेशन सेस)2,100
 टोटल टैक्स54,600 

कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स 52500 रुपये बनता था. पर ये अंतिम नहीं है. इस पर आपको लगता है 4 प्रतिशत हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. जिसके बाद आपका टैक्स बन जाता है 54,600 रुपये.

New Tax Regime के हिसाब से टैक्स

याद तो होगा ही कि आपकी टैक्सेबल सैलरी अभी भी 10 लाख रुपये है. इसमें सबसे पहले 75,000 रुपये का स्टेंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. जो पहले 50,000 रुपये था. यानी टैक्स का कैलकुलेशन 9.25 लाख रुपये पर होगा.

टैक्स स्लैबइनकम टैक्स प्रतिशतइनकम टैक्स (रुपये)
0-3 लाख रुपयेकोई टैक्स नहीं0
3-7 लाख रुपये5 प्रतिशत20,000
7-9.25 लाख रुपये10 प्रतिशत22,500
 (4 प्रतिशत हेल्थ एंड एजुकेशन सेस)1,700
 टोटल इनकम टैक्स44,200 

यानी नए कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स होगा 42 हजार 500 रुपये. पर भूलना नहीं. यहां भी 4 फीसदी का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाकी है. जिसे मिलाकर कुल टैक्स हो जाएगा 44 हजार 200 रुपये.

यानी नए टैक्स स्लैब के लागू हो जाने के बाद 10 लाख रुपये कमाने वाले शख्स को आयकर में कुल बचत 10 हजार 400 रुपये का है.

वीडियो: बजट से पहले सामने आया सरकार का एक साल की रिपोर्ट कार्ड