अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के CM Arvind Kejriwal आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. दिल्ली शराब नीति मामले में CM केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा. अगर आज (10 मई की) शाम तक कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो CM केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें शनिवार, 11 मई तक का इंतजार करना होगा.
बता दें कि CM केजरीवाल ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने CM केजरीवाल के केस की फिर से सुनवाई शुरू हुई. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा,
“हम एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं...उन्हें (CM केजरीवाल को) 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं.”
बता दें कि इस मामले में बीती 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही थी. हालांकि, बेंच उनकी अंतरिम जमानत पर बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई थी.
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ED ने हलफनामे में क्या कहा?वहीं ED ने CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए 9 मई एक नया हलफनामा दायर किया. ED ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है. ED ने हलफनामे में ये भी कहा कि CM केजरीवाल को जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी.
10 मई की सुनवाई के दौरान भी ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने CM केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया. SG ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए किसी की रिहाई नहीं देखी है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वो आदेश पारित कर रहे हैं. अभी कोर्ट के फैसले का लिखित आदेश नहीं आया है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा.
21 मार्च को ED ने किया था गिरफ्तारबता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था. ED की गिरफ्तारी के खिलाफ CM केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा था कि CM केजरीवाल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. ऐसे में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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